उत्तर प्रदेश के बांदा में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच साल की बालिका के साथ कुकर्म करने के प्रयास के आरोपी अधेड़ व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के बड़ोखर खुर्द गांव में 6 अक्टूबर वर्ष 2014 की रात्रि आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा था। जहां मौजूद गांव के कोदूराम की पांच वर्षीय बेटी मौजूद थी। जिसे 45 वर्षीय रमेश नामक एक अधेड़ व्यक्ति ने दो रुपये दिए और उसे फुसलाकर गोद में उठाकर कुछ दूर सन्नाटे में ले गया और बालिका से कुकर्म करने का प्रयास करने लगा। वह चीखकर कर रोने लगी। जिसे सुनकर लोग वहां पहुंचे और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी को उसके संबंधियों ने रास्ते में ग्रामीणों की हिरासत से छुड़ा लिया। ग्रामीण उसे कोतवाली ला रहे थे।
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घटना की सूचना पर पुलिस ने आईपीएस की धारा 376 , 511 व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश शुरू की। बीस दिन बाद आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया।
अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों पक्ष दलील सुनने के बाद शुक्रवार को दोषी ठहराया और पॉक्सो एक्ट में आरोपी को बीस वर्ष के कारावास और 50 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।