नई दिल्ली। कोरोना की वजह से चुनावी मौसम में प्रचार पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थीं। लेकिन अब चुनाव आयोग (Election commission) ने कम होते मामलों के बीच कई तरह की पाबंदियों से छूट दे दी है।
अब हर राजनीतिक दल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले मैदान में रैली कर सकेगा। इसके अलावा अब कैंपेन पर बैन भी सिर्फ रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहने वाला है। पहले ये समय रात 8 बजे से सुबह आठ बजे तक था। गाइडलाइन के मुताबिक पार्टियां अब पद यात्रा भी कर सकेंगी।
चुनाव आयोग ने रैलियों पर लगाई रोक, प्रचार से जुड़े इन नियमों में दी ढील
या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा।
पदयात्राओं और रोड शो में भी समर्थकों की संख्या को लेकर एसडीएमए के दिशा निर्देश मान्य होंगे। बंद हॉल में तो पहले से ही कुल क्षमता के पचास फीसद लोगों को बैठाकर चुनाव सभा करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा।
चुनाव आयोग का फैसला, जारी रहेंगी चुनावी रैलियों और रोड शो पर पाबंदियां
चुनाव प्रचार को लेकर आयोग और एसडीमए के पहले से लागू दिशा निर्देश जिनमें शारीरिक और सामाजिक दूरी, साफ सफाई का पालन और मास्क लगाए रखना जैसी शर्तों का पालन जरूरी होगा।