लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में वैधानिक रूप से रिक्त ग्राम प्रधानों तथा सदस्यों के पदों व स्थानों पर निर्वाचन (Election) के लिए उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन सम्बंधी अधिसूचना आज जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों के ऐसे ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के रिक्त पदों पर निर्वाचन (Election) कराया जाना है, जो कि न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो।
इस उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 20 फरवरी, 2023 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि, 21 फरवरी, 2023 को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। 22 फरवरी, 2023 को उम्मीदवारी वापस लेने का अंतिम दिन तथा इसी दिन उम्मीदवार को प्रतीक (चुनाव चिन्ह) आवंटित किया जायेगा। 02 मार्च, 2023 को प्रातः 07ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक मतदान कराया जायेगा तथा 04 मार्च, 2023 को प्रातः 08 बजे से मतगणना होगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेटों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके निर्देश दिये हैं कि अपने क्षेत्र में रिक्त ऐसे स्थानों/पदों पर निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कराएं तथा निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाय।
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उन्होंने निर्देश दिये हैं कि उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बंधित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बंधित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।