प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण खण्ड गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता से उपभोक्ता को प्रेषित वसूली नोटिस के बाबत जवाब तलब किया है।
दरअसल, बिजली विभाग ने गाजियाबाद के खोड़ा गांव निवासी मुकेश कुमार यादव को बिजली बिल (Electricity Bill ) के एवज में 11 लाख 14 हजार 344 रूपये का वसूली नोटिस जारी किया था जिस पर यादव ने अदालत से हस्तक्षेप की गुहार लगायी। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति वी के बिड़ला तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने की।
बिजली विभाग ने याची के दो कमरों के मकान में 16 सीलिंग फैन, पांच कूलर, दो एयर कंडीशनर, 250 वाट के पांच एल ई डी बल्ब , दो बड़ा फ्रीजर पर प्रतिमाह 10419 वाट बिजली खर्च दिखाते हुए 11 लाख 14 हजार 344 रूपये की वसूली नोटिस जारी कर दी गई। जिसे चुनौती दी गई है।
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याची अधिवक्ता कमल सिंह यादव ने आपत्ति की। कोर्ट ने बिजली विभाग की भाषा पर असंतोष जताया और कहा कि असेसमेंट किया या नहीं इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इस पर बिजली विभाग के अधिवक्ता ने समय मांगा। जिस पर अगली सुनवाई की तिथि 22 मार्च तय की गई है।