नई दिल्ली| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र देने की समयसीमा 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी है। इस कदम से ऐसे करीब 35 लाख लोगों को लाभ होगा जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाए हैं। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी।
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बयान में कहा गया है, ”कोविड-19 महामारी और इससे बुजुर्गों को खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 कर दिया है।
अभी कोई भी पेंशनभोगी साल के दौरान 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता है। यह प्रमाणपत्र इसके जारी करने की तिथि से एक साल के लिए वैध होता है। अब ऐसे सभी पेंशनभोगी 28 फरवरी, 2021 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाए 35 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन विस्तारित अवधि के दौरान रोकी नहीं जाएगी।