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आज से बैंकों में 2000 के नोट बदलना शुरू, इन नियमों का करें पालन

2000 notes

2000 notes

नई दिल्ली। आज से 2000 रुपये के नोट को बदलने की शुरुआत हो गई है। बैंकों के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक पहुंचने लगे हैं। रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं, बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा।

नहीं भरना होगा कोई फॉर्म

रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।

कैश लाएं और कैश पाएं

आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति 2000 रुपये के 10 नोट यानी 20,000 रुपये लेकर बैंक जाता है, तो बिना किसी पूछताछ के उसके नोट बदल दिए जाएंगे। वहीं एक दिन में 20,000 रुपये तक के नोट ही बदले जा सकेंगे।

अकाउंट में जमा कराएं कितने भी

वहीं अगर आप अपने 2000 रुपये के नोटों को बैंक अकाउंट में जमा कराने जा रहे हैं, तो आपके लिए कोई लिमिट तय नहीं है। आप जितने चाहे उतने नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। बस आपको बैंकों के डिपॉजिट से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

इसमें 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करने पर पैन कार्ड डिटेल्स देनी पड़ सकती है। वहीं बैंक एक लिमिट से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने पर एप्लीकेबल चार्जेस की वसूली भी कर सकते हैं।

बाजार में चलते रहेंगे 2000 के नोट

आरबीआई के नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि 23 मई से नोट चलना बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब ये आगे नहीं चलेंगे इसलिए केंद्रीय बैंक इन्हें वापस मंगा रहा है। यानी इन नोटों से आप अब भी बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। पेट्रोल पंप, ज्वैलर्स और किराने के सामान की दुकान पर भी इनका इस्तेमाल हो सकता है।

कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर एक्सचेंज हो जाएंगे 2000 के नोट

जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपये तक के ही 2000 के नोट बदले जा सकते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं। ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं और ट्रांजेक्शन भी करते हैं।

यहां भी बदल सकते हैं नोट

आरबीआई के पूरे देश में 31 जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन 2000 रुपये के नोट अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में बदले जा सकेंगे।

जिनका अकाउंट नहीं वो कैसे बदलें नोट?

रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रान्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं। यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी।

शक्तिकांत दास ने की लोगों से अपील

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं। लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, वो आसानी से किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा।

स्पेशल विंडो की व्यवस्था

आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को गर्मी के मौसम को देखते हुए जनता को कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। बैंकों को सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ब्रान्च में छायादार वेटिंग स्थान की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा पीने के पानी की सुविधा आदि जैसी उचित बुनियादी सुविधाएं प्रदान कराई जाएं। RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 रुपये के नोट बदल पाएंगे।

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