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फैक्ट चेकर जुबैर को मिली जमानत, जानिए किस शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

Mohammad Zubair

Mohammad Zubair

नई दिल्ली। फैक्ट चेकर एवम ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को पांच दिन की जमानत दे दी।

समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर (Mohammad Zubair) को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी कि वह मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे।

यूपी पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह मामला किसी एक ट्वीट के बारे में नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी जुबैर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और रिमांड दे दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि जुबैर के ट्वीट के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी।

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मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जुबैर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता है। इस मामले की बुनियाद एक ट्वीट है।

हम इस कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हैं और पुलिस या न्यायिक हिरासत के सवाल अब अप्रासंगिक हैं। गोंजाल्विस ने कहा कि कई लोगों को अभद्र भाषा के लिए गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जमानत पर भी रिहा किया गया है। जुबैर ने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला है।

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