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मासूम बेटियों की हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद सजा

Life Imprisonment

life imprisonment

मुरादाबाद। संभल जिले के नाखासा थाना क्षेत्र में अपनी सगी बेटियों की हत्या (Murder) के दोषी आरोपी पिता को न्यायालय ने उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। सोमवार को मुरादाबाद एडीजे-11 मोहित शर्मा की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में दोषी पिता को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सगी मासूम बहनों के कत्ल की घटना संभल के नाखासा क्षेत्र में 14 अप्रैल 2010 को घटित हुई थी। नाखासा के गुलजार नगर निवासी मोहम्मद अकबर ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मुकदमे में कहा गया कि उसकी बहन नईमा का निकाह नाखासा निवासी उबैद के साथ हुआ था। पर निकाह के बाद से पति-पत्नी में विवाद रहने लगा। विवाद के साथ ही मुकदमेबाजी शुरू हो गई। इस बीच नईमा अपनी बेटियों के साथ अपने मामा के घर पर रहने लगी। आरोप है कि घटना वाले दिन आरोपित उसके घर आया।

पहले वह छोटी बेटी को अपने साथ घर ले गया। वहां आरोपी ने छुरी से मासूम का गला काट दिया। उसके बाद नईमा के घर के बाहर खेल रही दस साल की बड़ी बेटी को सरेआम मार डाला था। आरोपित उबैद ने दोनों बेटियों की छुरी से काटकर हत्या कर दी थी।

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