नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ ( फिक्की ) पर प्रदूषण नियमों के उल्लंघन करने पर शनिवार को 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
राज्य सरकार की प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने फिक्की पर यह जुर्माना लगाया है। फिक्की पर यह जुर्माना पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है।
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डीपीसीसी ने इतनी बड़ी राशि का दंड लगाने के साथ ही कड़े निर्देश दिए हैं कि मंडल अपने मंडी हाउस के निकट स्थित परियोजना स्थल पर एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किये बिना कोई भी निर्माण या इमारत ढहाने का काम भी नहीं शुरू कराये।
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बता दें कि शुक्रवार को ही राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि फिक्की ऑडिटोरियम को गिराने के काम में जुटी एजेंसी को नोटिस भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें सरकार के धूल प्रबंधन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। श्री राय ने दावा किया था कि फिक्की की यह साइट उन छह जगहों में से एक है, जहां बिना एंटी-स्मॉग मशीन के उपयोग के काम किया जा रहा है।