आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) का आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने के लिए बस 4 दिनों का समय बचा है। आखिरी समय में आटीआर फाइल करने कि दिक्कतों से बचने के लिए बेहतर है कि आप आईटीआर पहले फाइल कर दें। गौरतलब है कि 10 जनवरी 2021 तक रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा लेकिन लेट करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा।
आमतौर पर आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है लेकिन इस बार कोरोना के कारण समयसीमा 10 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई है। इसके बाद लेट फीस के साथ आईटीआर भरना आपको काफी महंगा पड़ सकता है।
सिडनी टेस्ट : भारतीय टीम की प्लेइंग XI का एलान, यह गेंदबाज करेगा डेब्यू
आईटीआर भरने में लेट फीस के प्रावधान को 2017 के बजट के बाद से लागू किया जा रहा है। यह 10,000 रुपये तक हो सकता है। इसके पीछे का कारण यही है कि सभी लोग अपना आयकर रिटर्न सही समय पर भर दें। सालाना 2.5 लाख रुपये या इससे ज्यादा कमाने वाले लोगों के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य है। इसी के साथ आयकर एक्ट में सेक्शन 234 एफ को जोड़ा गया जिसके तहत आयकर रिटर्न में किसी डिफाल्ट के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है और आपने कय तारीख पर रिटर्न नहीं भरा है तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। लेकिन यदि आपकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो ये लेट फीस बस 1000 होगी। इसीलिए समय रहते अपना आयकर रिटर्न फाइल कर लें और अतिरिक्त जुर्माना देनें से बचें। हालांकि जुर्माने के साथ आप मार्च 2021 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।