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BJP विधायक के बेटे खिलाफ FIR दर्ज, आर्म्स एक्ट के तहत लिया गया एक्शन

nand kishore gurjar

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BJP के विधायक नंद किशोर गुर्जर के बेटे के खिलाफ कथित तौर पर हवा में गोली चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि नरेश पर आर्म्स एक्ट की धारा 30 और भारतीय दंड संहिता  की धारा 336 के तहत एक्शन लिया गया है। यह धारा तब लगाई जाती है जब दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डाला में जाता है।

पुलिस ने कहा कि लोनी थाना क्षेत्र के गनोली गांव में एक वृक्षारोपण अभियान के दौरान उसने हवा में गोलियां चलाई थीं। पुलिस का यह भी दावा है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

वन विभाग के अधिकारी ने दी थी पिस्तौल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक का कहना है कि जांच में पता चला है कि जिस पिस्तौल से विधायक के बेटे ने गोलियां चलाई थीं, उसे वन विभाग के अधिकारी अशोक कुमार ने दिया था। फायरिंग के वक्त वन विभाग का अधिकारी भी मौजूद था।

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बीजेपी विधायक ने बंदूक को बताया टॉय गन

पुलिस का कहना है कि इस घटना के बारे में वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। नंद किशोर गुर्जर लोनी से विधायक हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि कुछ लोग जो उनके काम से खुश नहीं हैं, वे उनके बेटे की फर्जी वीडियो बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जो वीडियो में बंदूक दिख रही है, वह एक टॉय गन है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। केस की जांच जारी है।

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