• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दीपावली पर भोपाल में सिर्फ 2 घंटे ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे, आदेश जारी

Desk by Desk
13/11/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय, स्वास्थ्य
0
दीपावली Diwali

दीपावली

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पर्यावरण के मद्देनजर दीपावली के पर्व पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। यह समय होगा रात्रि 8 से 10 बजे तक। जानकारी के अनुसार, जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि भोपाल में दीपावली, गुरु पर्व, नववर्ष इत्यादि त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पटाखों के इस्तेमाल के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

दिल्ली में दिवाली पर नहीं जले पटाखे तो बीते 4 साल में प्रदूषण का स्तर सबसे कम होगा

बताया गया है कि वायु प्रदूषण खराब होने की संभावना को ²ष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के पालन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाए रखने के लिए भोपाल नगर पालिका निगम के राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत केवल ग्रीन पटाखों के फोड़ने की अनुमति रहेगी एवं अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

यूपी उपचुनाव के जीत से लबरेज अब पंचायत चुनाव को धार देने में जुटी भाजपा

ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए दीपावली एवं गुरु पर्व त्योहारों के दिन दो घंटे रात्रि – आठ बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व के दिन प्रात: छह से आठ बजे तक एवं क्रिसमस और नववर्ष की संध्या पर केवल 35 मिनट के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी।

पटाखे फोड़ने के लिए तय किए गए समय के अलावा पटाखे फोड़ने पर आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

 

Tags: bhopalcrackersdeepawali festivalMadhya Pradeshदीपावली पर्वपटाखेभोपालमध्य प्रदेश
Previous Post

दिल्ली में दिवाली पर नहीं जले पटाखे तो बीते 4 साल में प्रदूषण का स्तर सबसे कम होगा

Next Post

युजवेंद्र चहल ने शेयर की मंगेतर धनश्री के साथ फोटो

Desk

Desk

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

सालार मसूद को ऐसी सजा हुई, जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता हैः योगी

10/06/2025
DM Savin Basnal
राजनीति

डीएम जन दर्शन यानि न्याय, शिक्षा, रोजगार की गांरटी

10/06/2025
CM Yogi
Main Slider

ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सबने देखी पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड भारत की सैन्य ताकत: सीएम योगी

10/06/2025
Robert Vadra
राजनीति

रॉबर्ट वाड्रा नहीं पहुंचे ED दफ्तर, हरियाणा जमीन घोटाले मामले में होनी है पूछताछ

10/06/2025
Former CM Atishi in police custody
Main Slider

पूर्व CM आतिशी को पुलिस ने लिया हिरासत में, जानें पूरा मामला

10/06/2025
Next Post
Dhanshree Yuzvendra Chahal

युजवेंद्र चहल ने शेयर की मंगेतर धनश्री के साथ फोटो

यह भी पढ़ें

अंतिम शासक के बेटे की संपत्ति बचाने के लिए नवेद मियां ने ली कोर्ट की शरण

06/10/2021
PM Modi

उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, सरकार पूरे समर्पण भाव से काम कर रही है: पीएम मोदी

12/10/2023
CM Dhami

सीएम धामी ने गुप्तकाशी पहुंच कर लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा

24/04/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version