दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट शनिवार को जारी कर दी गई है। जिन पैरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए आवेदन किया था, वे संबंधित स्कूलों के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर लिस्ट देख सकते हैं। शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दाखिले के लिए मेरिट सूची के साथ स्कूलों ने वेटिंग लिस्ट भी जारी की है। इस सूची के आधार पर अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सोमवार से बुधवार तक करा सकेंगे। वहीं, पहली सूची के आधार पर दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद निजी स्कूल 25 मार्च को दूसरी सूची जारी करेंगे। निदेशालय के मुताबिक, इस सूची के दाखिले के बाद अगर सीटें खाली बचती हैं, तो स्कूल फिर तीसरी सूची जारी कर सकते हैं, जो 27 मार्च को जारी होगी।
आवेदन और अंकों के साथ सूची पहले ही जारी हो चुकी हैं। इसमें निजी स्कूलों ने 9 मार्च को आवेदन करने वाले सभी बच्चों की सूची सार्वजनिक की थी। इसके बाद 15 मार्च को निजी स्कूलों की तरफ से दाखिला मानदंड के आधार पर आवेदन करने वाले बच्चों को मिले अंक के साथ सूची जारी की गई थी। इस सूची के आधार पर अब निजी स्कूल दाखिला के लिए पहली मेरिट सूची जारी करने जा रहे हैं।
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शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी दाखिला प्रक्रिया के लिए 9 फरवरी को दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बाद निजी स्कूलों ने दाखिला प्रक्रिया के तहत 18 फरवरी से 4 मार्च के बीच ऑनलाइन-ऑफलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित किए थे।
कोरोना के कारण जारी शैक्षणिक बंदी के चलते इस बार नर्सरी दाखिला प्रक्रिया थोड़ी देर से आयोजित हुई है। ऐसे में स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं की सीटें खुली दाखिला प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से भरी जाएंगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने नया नियम तैयार किया है। इसके तहत निजी स्कूलों को इस सत्र में भी प्री प्राइमरी कक्षा की उतनी ही सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित करने होंगे, जितनी पिछले तीन सत्र में सीटें भरी गई थीं।
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नर्सरी दाखिला के लिए निजी स्कूल दो मेरिट सूची जारी करेंगे। ऐसे में अगर अभिभावकों को सूची के अपारदर्शी , गलत या किसी तरह की समस्या लगती हैं। अभिभावक इसके खिलाफ स्कूल प्रशासन के समक्ष अपील कर सकेंगे। निदेशालय ने दोनों सूची के आधार पर दिन निर्धारित किए हैं। जिसके तहत पहली सूची के आधार पर अभिभावक 22 और 23 मार्च को और दूसरी सूची के आधार पर 26 मार्च को अपील कर सकेंगे। जिसके तहत अभिभावक अपनी शिकायत ई मेल, लिखित या व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से स्कूल प्रशासन को दे सकते हैं।
31 मार्च 2021 के आधार पर आयु की गणना
3 वर्ष से अधिक और 4 साल से कम नर्सरी
4 वर्ष से अधिक और 5 साल से कम केजी
5 वर्ष से अधिक और 6 साल से कम पहली कक्षा
कोई एक दस्तावेज अनिवार्य
– बच्चे के किसी भी अभिभावक के नाम से जारी आधार कार्ड
– माता-पिता और बच्चे के दर्ज नाम वाला राशन कार्ड
– बच्चे या उसके माता-पिता के नाम जारी मूल प्रमाणपत्र
– बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र
– किसी अभिभावक के नाम जारी मतदाता पहचान पत्र
– बच्चे के किसी भी अभिभावक के नाम से जारी बिजली, पानी, टेलिफोन का बिल