उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (सप्तम) नितिन कुमार ठाकुर ने दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन अप्रैल 2018 को सदर कोतवाली के गंजरी शिवपुर दियर निवासी अशोक सिंह ने बांसडीहरोड थाना में दहेज़ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा गया था कि उन्होंने अपनी बेटी मीना की शादी फरवरी 2008 को थाना बांसडीहरोड के रोहुआं निवासी शेषनाथ सिंह के साथ की थी। दहेज में उन्होंने दो लाख रुपए से अधिक का सामान भी दिया था।
2/3 अप्रैल 2018 की भोर में लगभग तीन बजे मीना के पति शेषनाथ सिंह एवं अन्य परिजनों ने मिलकर उसे जलाकर मार डाला। इस मामले में शेषनाथ के अलावा सुनीता सिंह, सुरेश सिंह, तेतरी देवी व सरिता सिंह को नामजद किया गया था।
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दर्ज मुकदमे के आधार पर दाखिल आरोप पत्र पर विद्वान न्यायाधीश ने लगभग तीन साल तक सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पांचों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर छह माह की सजा और भुगतनी होगी।