Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

हत्या के आठ साल पुराने मामले में चार भाइयों सहित पांच को आजीवन कारावास

life imprisonment

life imprisonment

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हत्या के आठ साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने चार सगे भाइयों समेत पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 24-24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन के अनुसार सात फरवरी 2012 की रात साढ़े दस बजे पहाड़ी थाना क्षेत्र के कहेटा गांव निवासी सुमेर सिंह ने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बुआ के लड़के वीर सिंह को कहेटा गांव के ही केदार सिंह के पुत्र संवल सिंह, मांन सिंह, मंगल सिंह, सुमेर सिंह और बलका के पुत्र लल्लू कहार उसे घर के बाहर से ले गए और लाठी डंडों से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।

जब सूर्य निकलता है तब उसका रंग भगवा होता है : डॉ महेंद्र सिंह

इस मामले में पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपाल सिंह ने हत्या का दोषी करार देते हुए पांचों अभियुक्तों कहेटा निवासी सँवल सिंह उसके भाई मान सिंह, मंगल सिंह और सुमेर सिंह के अलावा लल्लू कहार को आजीवन कारावास के साथ सभी अभियुक्तों पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा मृतक वीर सिंह के कानूनी वारिसों को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश पारित किया है। मुकदमें की पैरवी ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने की।

Exit mobile version