मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि प्रवर्तन विभाग ने कस्टडी की मांग की थी।
अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद 6 नवंबर तक देशमुख को ईडी की कस्टडी में भेज गया था। शनिवार को देशमुख को स्पेशल हॉलीडे कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया।
बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में जांच एजेंसी ने पाया था कि अनिल देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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इससे पहले ED ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। बताया जा रहा है कि उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है।
यह है पूरा मामला
उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को विस्फोटक से लदी एक गाड़ी मिली थी। इस मामले में मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे का नाम सामने आया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उस समय के मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें होमगार्ड का डीजी बना दिया गया। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में पूर्व कमिश्नर ने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हर महीने सचिन वाझे से 100 करोड़ रुपये देने की मांग की थी।