पीड़ित और उसके गवाह को उकसाने के मामले में दोषी पाये गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 09 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
हजरतगंज कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि युवती और उसके गवाह द्वारा आत्मदाह करने के मामले की एसआईटी जांच कर रही थी। जांच दल ने अपनी अन्तरिम जांच आख्या में पीड़िता और गवाह को आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में सांसद अतुल राय और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को दोषी पाया गया है।
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इसके तहत कोतवाली में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी। इसके बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को उनके घर से गिरफ्तार किया है। कोतवाली में एक कमरे में काफी देर तक पूछताछ करने के बाद उनका देर शाम को मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।
न्यायालय ने उन्हें 09 सितम्बर तक न्याययिक हिरासत में जेल भेज दिया है।