मेघालय की पोक्सो अदालत ने मंगलवार को मावाहाटी से पूर्व विधायक और हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के पूर्व उग्रवादी, जूलियस डोरफांग को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 25 साल कैद की सजा सुनाई।
री-भोई जिले के स्पेशल जज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एफएस संगमा ने पूर्व विधायक इस मामले में दोषी पाया। उधर- डोरफांग के वकील किशोर च गौतम के अनुसार, फैसले को मेघालय हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
एडवोकेट गौतम ने कहा, ‘हां, उन्हें दोषी ठहराया गया है और मैं मेघालय हाईकोर्ट में अपील दायर करूंगा। मैं ट्रायल कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं।’ हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के पूर्व उग्रवादी डोरफांग साल 2007 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले इस संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष थे। बाद में उन्होंने 2013 में री-भोई जिले में मावाहाटी विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता।
हालांकि उन पर साल 2017 में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा। बलात्कार के आरोप के बाद डोरफांग फरार हो गए और उन्हें गुवाहाटी आईएसबीटी से गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ POCSO अधिनियम और तस्करी रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें नोंगपोह जिला जेल में बंद कर दिया गया था लेकिन साल 2020 में मेघालय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मेडिकल आधार पर जमानत दे दी थी। उन्हें इस साल 13 अगस्त को फिर से गिरफ्तार किया गया। इसी दिन विधायक को इस मामले में दोषी ठहराया गया था।