पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात एवं रंगदारी के एक मामले में अभियुक्त बनाए गए पूर्व सांसद सुभाष यादव ( Subhash Yadav) ने आज आत्मसमर्पण किया, जहां से बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया गया।
सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना की विशेष न्यायालय की न्यायाधीश सारिका बहालिया की अदालत मे आज पूर्व सांसद श्री यादव की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत याचिका दाखिल की गई लेकिन जमानत अर्जी पर बहस नहीं की गई। इसके बाद अदालत ने जमानत अर्जी लंबित रखते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के बाद 26 फरवरी 2024 तक के लिए जेल भेजे जाने का आदेश दिया।
इस मामले में पूर्व सांसद श्री यादव ( Subhash Yadav) को उच्चतम न्यायालय तक से राहत नहीं मिली थी एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर श्री यादव ने आज विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
मामले की प्राथमिकी बिहटा थाना कांड संख्या 425/2023 के रूप में भारतीय दंड विधान की धारा 447, 448, 341, 342, 323, 384, 386, 406, 420, 506 और 120 बी के तहत दर्ज की गई है। प्राथमिकी में मामले के सूचक बिहटा निवासी भीम वर्मा ने जमीन की खरीद बिक्री के क्रम में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, रंगदारी एवं अन्य आरोप लगाया है। पूर्व सांसद सुभाष यादव ( Subhash Yadav) इस मामले में नामजद अभियुक्त हैं।