माले। मालदीव पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन (Abdulla Yameen) को हवाला और रिश्वत के एक मामले में स्थानीय अदालत ने रविवार को 11 साल कैद की सजा के साथ 5 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है।
आपराधिक अदालत ने यामीन को एक सरकारी द्वीप को लीज देने के एवज में धन लेने का दोषी पाया। यामीन 2013 से 2018 तक इस हिंद महारागरीय द्वीपीय देश और पर्यटन स्थल के प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें हवाला के लिए सात साल और रिश्वत लेने के लिए चार वर्ष की सजा सुनाई गई।
यह पहली बार नहीं है जब यामीन (Abdulla Yameen) को किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है। 2019 में एक अन्य मामले में उन्हें हवाला के लिए पांच साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि दो साल बाद उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए इस फैसले को खारिज कर दिया था कि शुरुआती सुनवाई में पेश किए गए सबूतों में विसंगती थी और इससे साबित नहीं होता की यामीन ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर सरकारी धन निजी उपयोग में लाया था।
यामीन 2018 के चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह से हार गए थे। अपने कार्यकाल के दौरान यामीन पर भ्रष्टाचार, मीडिया को दबाने और अपने राजनैतिक प्रतिद्वदियों पर अत्याचार के आरोप लगे थे।
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यामीन 2023 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मालदीव की प्रोग्रेसिप पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। 1959 में जन्में यामीन राजनीति में आने से पहले सरकारी अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1978 में वित्त विभाग में अधिकारी के तौर पर की थी। अपने करियर में यामीन कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। 1993 में मोमून अब्दुल गय्यूम के राष्ट्रपति काल में यामीन को व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। अब्दुल गय्यूम के कार्यकाल के दौरान यामीन उच्च शिक्षा, उड्ड़यन और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की कमान भी संभाल चुके हैं।