लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। बता दें कि कोर्ट के तरफ से गायत्री प्रसाद प्रजापति को तीन महीने की राहत दी गई है।
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गायत्री को पांच लाख के पर्सनल बांड और दो जमानतदारों की शर्त के साथ जमानत दी है। गायत्री प्रजापति को देश छोड़कर कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है।
बता दें कि दुष्कर्म के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच ने गायत्री प्रजापति को सशर्त अंतरिम जमानत दी है।