उत्तर प्रदेश में मऊ के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) बुद्धि सागर मिश्रा ने बुधवार को 14 साल पुराने एक गैर इरादतन हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मधुबन क्षेत्र के सिसवा देवारा बबुआ का पूरा निवासी चंद्रभान चौहान के पुत्र उदय नारायन की 15 जून वर्ष 2007 में कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में चन्द्रभान चौहान ने अपने ही गांव के हत्यारोपियों सिंहासन यादव, राजकुमार यादव उर्फ कुमार, ध्रुप यादव व चंद्रमा यादव इत्यादि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने पांच गवाह पेश किए जबकि बचाव पक्ष की तरफ से सफाई साक्षी के रूप में एक गवाह पेश किया गया।
पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद अपर जिला न्यायाधीश बुद्धि सागर मिश्रा ने चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5-5 हजार का जुर्माना लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।