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हत्या के मामले में चार को उम्रकैद की सजा

Life Imprisonment

life imprisonment

देवरिया। जिले में अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने गुरूवार को हत्या के मामले में दो भाईयों समेत चार लोगों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा प्रत्येक को 8600 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष ने यहां बताया कि बनकटा क्षेत्र में 21 अगस्त 2018 को छितौनी गांव निवासी उमा शंकर राय अपनी बेटी नेहा राय के साथ शाम सात बजे अपने मित्र के घर से वापस आ रहे थे कि जैसे ही वह भणसर चौराहे पर पहुंचा कि पहले से घात लगा कर बैठे उसी गांव के देवेंद्र यादव ,दान सिंह यादव सुभाष यादव, रंजीत यादव , अमित राय जमीनी विवाद को लेकर उमा शंकर राय को घेरकर लाठी डंडा से मार कर प्राणघातक हमला किए।

उमा शंकर राय को पीएचसी छितौनी ले जाया गया। वहां से तत्काल सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया लेकिन अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उमाशंकर राय की मौत हो गई। नेहा राय की सूचना पर थाना बनकटा थाने में छह लोगों के खिलाफ हत्या आदि का मुकदमा लिखा गया था।

अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि चारों आरोपी उमा शंकर राय की हत्या के दोषी हैं] ऐसे में अदालत ने चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने है जेल भेज दिया तथा दो आरोपी वर्मा यादव व रोहित यादव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए जाने पर अदालत ने दोनों को रिहा कर दिया।

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