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छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा

Molestation

Molestation

फिरोजाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो आलोक पाण्डेय ने शुक्रवार को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ (molesting) के आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 18 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना टूंडला से जुड़ा है। पीड़िता इन्टरमीडिएट की छात्रा है जो कोचिंग पढ़ने गांव में ही जाती है। प्रतिदिन की तरह 29 जून 2019 को वह घर से कोचिंग के लिए जा रही थी। तभी श्रीनाथ उर्फ टुण्डा पुत्र रामवीर निवासी राजा का ताल टूंडला ने पीड़िता को बदनीयत से रास्ते में पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा।

पीड़िता के विरोध करने व चिल्लाने पर पीड़िता के पिता व गांव के अन्य लोग मौके पर आ गये। तब श्रीनाथ उर्फ टूण्डा अपने असलहा दिखाकर धमकी देकर भाग गया।

पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी श्रीनाथ उर्फ टूण्डा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक पांडेय ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।

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