वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान निर्धनों को निःशुल्क राशन योजना के तहत 20 से 31 मई तक सभी सरकारी राशन की दुकान से निःशुल्क राशन दिया जाएगा। इसके लिए जनपदों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बुधवार को यह जानकारी आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग मनीष चौहान ने दी।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर मई व जून में 05 किग्रा प्रति यूनिट खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा। सभी प्रकार के राशन कार्डों पर प्रति यूनिट 03 किलोग्राम गेंहू और 02 किलोग्राम चावल निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-3) के अन्तर्गत मई, 2021 में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण 20 मई से प्रारम्भ होकर 31 तारीख तक सम्पन्न किया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 29 मई से 31 मई के मध्य ही अनुमन्य रहेगी।
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उन्होंने बताया कि वन नेशन-वन कार्ड योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों व प्रवासी मजदूरों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत प्रदेश के किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वितरण ई-पॉस मशीनों के माध्यम आधार प्रमाणीकरण के उपरान्त कराया जायेगा। इसके माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 1 करोड़, 30 लाख, 07 हजार, 969 अन्त्योदय राशन कार्डधारकों और 13 करोड़, 41 लाख, 77 हजार, 983 पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित करते हुए सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठी न हो।
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उन्होंने कहा कि एक दुकान पर एक समय पांच से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जायेगी।