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FSSAI ने स्कूल परिसर के 50 मीटर दायरे, कैंटीन में जंक फूड की बिक्री, विज्ञापन पर लगाई पाबंदी

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नई दिल्ली| खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। एफएसएसएआई ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एफएसएसएआई ने इसे बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण खाद्य को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया।

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खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन) नियम-2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसे अधिसूचित करने से पहले सभी हितधारकों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

इसी के साथ एफएसएसएआई ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं।

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वहीं इस तरह के खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनियों को भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे और कैंटीन इत्यादि में विज्ञापन करने की मनाही होगी। इसमें ब्रांड का नाम, लोगो, पोस्टर, बच्चों की किताब-कॉपी के कवर इत्यादि पर होने वाला विज्ञापन भी शामिल है। स्कूल प्रशासन को भी इस तरह के खाद्य पदार्थों की सामग्री नहीं बेचने के बोर्ड अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में परिसर के भीतर और स्कूल के प्रवेश द्वार एवं अन्य द्वार के बाहर भी लगाने होंगे।

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