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गैंग लीडर की 3.73 करोड़ रुपये की सम्पति कुर्क

Property Seized

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सुलतानपुर। जिला और पुलिस प्रशासन ने रविवार को अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले गैंग लीडर की तीन करोड़ तिहत्तर लाख रुपये की संपति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क (attached) किया है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्र ने रविवार को यह बताया कि कोतवाली देहात पुलिस ने गैंग लीडर सराय अचल गोलवारा निवासी जैसराज यादव की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क की है।

उसने अपराध जगत से अवैध रूप से अर्जित सराय अचल अन्तर्गत स्थित खेत व मकान बनाया, जिनकी कीमत लगभग 03 करोड़ 73 लाख रुपये है। इस सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है।

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