गाजीपुर। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को दोषी करार दिया है। मुख्तार को दस साल की सजा सुनाई गई है। पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसी तरह अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सजा के ऐलान के साथ ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने की नौबत आ गई है। लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी होते ही संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी।
बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई थी, जबकि अफजाल कोर्ट में मौजूद था। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर का मामला 16 वर्ष पुराना है। मुख्तार व अफजाल के गैंग चार्ट में दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी शामिल है।
ये है मामला
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद और करंडा थाने में दर्ज मामलों को लेकर वर्ष 2007 में मुख्तार अंसारी व अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंग चार्ट में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, वाराणसी के कोयला कारोबारी व विहिप नेता नंद किशोर रुंगटा के अपहरण व हत्या का मामला मामला शामिल है।
कृष्णानंद राय हत्याकांड: मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला
एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को फैसला सुनाया जाना था, इसलिए अफजाल अंसारी सुबह ही एमपी/एमएलए कोर्ट पहुंच गया।
वाराणसी के कारोबारी नंदकिशोर रूंगटा की अपहरण के बाद हत्या
जनवरी 1997 में कोयला व्यापारी और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रूंगटा का उसके घर से अपहरण कर लिया गया था, फिर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक, रूंगटा के परिवार से पांच करोड़ रुपये की फिरौती की मांगी गई थी। परिवार ने 1.5 करोड़ रुपये दे भी दिए थे। इसके बावजूद रूंगटा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी का नामजद किया गया था। मुख्तार के गैंगचार्ट में भी इस हत्याकांड का ब्योरा दर्ज है।