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गैंगेस्टर की 4.95 करोड़ की सम्पत्ति जब्त

Property Seized

Property Seized

कुशीनगर। शराब तस्करी के धंधे में लिप्त एक अंतरप्रांतीय तस्कर के विरुद्ध कुशीनगर पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी 4.95 करोड़ की अर्जित सम्पत्ति जब्त (property seized) कर ली। जिलधिकारी एस. राजलिंगम के आदेश पर जब्ती की यह कार्रवाई गुरुवार शाम को हुई।

पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने समस्त थाना प्रभारी को गैगेस्टर एक्ट में पंजीकृत मुकदमों के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत धारा-14(1) उप्र गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तहसीलदार कसया मान्धाता प्रताप सिंह व एसएचओ सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त अमरनाथ कुशवाहा पुत्र मुखलाल कुशवाहा निवासी सेमराधूसी थाना कसया जनपद कुशीनगर की सम्पत्ति जब्त की गई।

उसके विरुद्ध अवैध रूप से हरियाणा से बिहार व अन्य प्रान्तों में शराब की तस्करी करने के सम्बन्ध में विभिन्न थानो में 11 मुकदमे दर्ज हैं।

अवैध रूप से शराब की तस्करी व अवैधानिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति ग्राम सेमराधूसी में दो पक्का मकान कीमती करीब 01 करोड़ रुपये तथा वाड़ीपुल पर दो मंजिला पक्की वाणिज्यिक मकान/कटरा कीमती करीब 03 करोड़ 95 लाख रुपये (कुल 4 करोड़ 95 लाख रुपये) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया सभी थानों को शराब तस्करों के विरुद्ध कड़ी व प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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