व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के लिहाज से सितंबर का महीना बेहद जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि इस माह से पैसे और वित्त से जुड़़े पांच जरूरी काम पूरे करने होंगे। यदि आप इन कामों को इनकी अंतिम तिथी से पहले पूर्ण नहीं करते तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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आधार और पीएफ लिंकिंग: सितंबर से नियोक्ता भविष्य निधि के खाते में अपने पैसे तभी जमा कर पाएंगे, जब आपका आधार कार्ड आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 में बदलाव किया गया है।
डीमैट खाते में KYC को पूर्ण: डीमैट खातों वाले इनवेस्टर्स को डिपॉजिटरी की तरफ से 30 सितंबर तक अपने ग्राहक को KYC का प्रोसेस पूरा करने की सलाह दी गई है। ऐसा न करने पर उनके खातों को डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
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ऑटो डेबिट लेनदेन: अग्रिम माह से आपके बैंक एकाउंट से ऑटो-डेबिट पेमेंट के लिए two factor authentication की सहूलियत दी जाएगी। इसलिए अब से यह जरूरी है कि आप अपना मोबाइल नंबर बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट किया हो।
ITR फाइलिंग: 30 सितंबर, 2021 आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि यदि समय सीमा समाप्त होने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो आपको 5,000 रुपये की दर से फाइलिंग फीस का भुगतान करना पड़ सकता है।