राजस्थान रीट नोटिफिकेशन जारी होने से पहले राज्य के युवाओं के लिए दो अच्छी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि रीट के जरिए होने वाली 31000 शिक्षकों की भर्ती की संख्या बढ़कर 32000 हो सकती है।
शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 282 सरकारी स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एक हजार नए पद स्वीकृत किए हैं। कुछ दिनों पहले इन स्कूलों को राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल से राजकीय माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत किया गया था। विभाग ने इन स्कूलों में लेवल-1 के 407 और लेवल-2 के 564 पद स्वीकृत किए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अतिरिक्त भर्तियां रीट की 31 हजार भर्तियों के साथ निकाली जा सकती है।
एक राहत भरी खबर यह है कि रीट एग्जाम पैटर्न इस तरह से सेट करने की तैयारी की जा रही कि राजस्थान के युवाओं को इसका फायदा मिले। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि दो विषयों में एनसीटीई की गाइडलाइन का पालन करते हुए राजस्थान के भूगोल व राजस्थान की कला संस्कृति के सवाल को जोड़ने के लिए राजस्थान बोर्ड को निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान परीक्षा में जोड़ने जाने से प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने की तैयारी है।
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जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान बोर्ड (आरबीएसई) ने रीट 2020-2021 का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया है और राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया है।
ग्रेजुएशन के वेटेज मार्क्स को किया कम
रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में अब अंकों के वेटेज में बड़ी राहत दी गई है। रीट के फाइनल सेलेक्शन में जहां 90 फीसदी परीक्षा में प्राप्तांकों का आधार रहेगा तो वहीं स्नातक के अंकों का आधार 10 फीसदी कर दिया गया है। पहले रीट परीक्षा के 70 फीसदी और स्नातक के 30 फीसदी अंकों के आधार पर चयन हुआ करता था। लंबे समय से स्नातक के अंकों के वेटेज को कम करने की मांग की जा रही थी।
डोटासरा ने कहा, ‘पूर्व सरकार के समय में वेटेज सिस्टम 70-30 का था जिसमें संशोधन करके 90-10 का किया गया है।’
पात्रता अंकों में 5 से 20 फीसदी तक की छूट
इससे पहले गुरुवार को शिक्षा विभाग ने रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में विभिन्न वर्गों को पासिंग मार्क्स में रियायत देने का ऐलान किया। कई वर्गों को पात्रता अंकों में छूट दी गई। आदेश के मुताबिक रीट आरक्षित वर्गों को पात्रता अंकों में 5 फीसदी से लेकर 20 फीसदी अंकों तक की रियायत मिलेगी। रीट में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं।
सामान्य / अनारक्षित – 60 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
अनुसूचित जनजाति (ST) – 55 (नॉन टीएसपी), 36 (टीएसपी)
अनुसूचित जाति (SC), ओबीसी, एमबीसी व आर्थिक कमजोर वर्ग – 55 अंक (नॉन टीएसपी व टीएसपी)
समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक – 50 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
दिव्यांग – 40 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
सहरिया जनजाति – 36 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)