Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

एलटीसी वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए बिल दे सकते हैं सरकारी कर्मचारी

Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली| केंद्र सरकार के कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले बिल उनके नाम पर ही होने चाहिए।

वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एलटीसी नकद वाउचर योजना पर एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) का सेट जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना (लीव एनकैशमेंट) ही मान्य एलटीसी किराये का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

आयकर विभाग ने पीएफ ट्रस्ट ए रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में कर सकेंगे निवेश

सरकार ने 12 अक्तूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी जिनपर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 12 प्रतिशत या अधिक है। अभी तक कर्मचारियों को सिर्फ यात्रा पर ही इस सुविधा का लाभ मिलता था। या फिर उन्हें यह राशि छोड़नी पड़ती थी। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें खर्च एलटीसी किराये के लिए तय अनुपात के अनुरूप होना चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि यदि योजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले एलटीसी के आंशिक हिस्से का इस्तेमाल कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों ने कर लिया है, तो क्या ऐसी स्थिति में यह योजना मान्य होगी, एएफक्यू में स्पष्ट किया गया है कि यह योजना ब्लॉक वर्ष (2018-21) के दौरान बचे एलटीसी किराये पर भी लागू होगी। एक अन्य सवाल कि यदि किसी कर्मचारी के परिवार के चार सदस्य एलटीसी के लिए पात्र हैं, तो क्या कम सदस्यों पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है, एएफक्यू में कहा गया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी योजना के पात्र परिवार के एलटीसी हिस्से के बराबर आंशिक लाभ ले सकते हैं।

Exit mobile version