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गैस चैंबर बनी राजधानी में लागू हुआ GRAP-3, इन कामों पर लगा बैन

GRAP-3

GRAP-3

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। जिसको देखते हुए आज शुक्रवार सुबह आठ बजे से ग्रेप का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण और निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों के साथ-साथ विध्वंस से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 के तहत वाहनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध है। बीएस तीन और बीएस चार डीजल वाहनों के दिल्ली और एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू है।

इलेक्ट्रिक, सीएनजी या फिर बीएस चार बसों को छोड़कर अंतरराज्यीय बसों पर भी दिल्ली में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पांचवीं तक के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इस दौरान स्कूलों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प होगा। हालांकि, अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल पहले की तरह खुले रहेंगे।

सीपीसीबी के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का AQI 424 रहा। एक दिन पहले बुधवार को यह 418 था।

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