वाराणसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी है। जस्टिस पांड्या की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 20 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।
समय की कमी की वजह से कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) विवाद से सुनवाई जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Masjid) के सर्वे के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को जिला प्रशासन को उस परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का निर्देश दिया, जहां पर कथित रूप से ‘शिवलिंग’ मिला है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शिवलिंग वज़ूखाना के करीब पाया गया है। वजूखाना का प्रयोग नमाज़ अदा करने से पहले किया जाता है। सर्वेक्षण के अंतिम दिन मिली शिवलिंग के बाद श्रृंगार गौरी परिसर पर मंदिर-मस्जिद की बहस फिर से शुरू हो गई है।
ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid) मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करेगी। यह कमेटी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) का प्रबंधन करती है।
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बता दें कि सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद तालाब से शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष के दावे को और भी बल मिला है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि उनके दावे वाली जगह पर ही शिवलिंग पाया गया है।
HC ने 20 मई तक टाली याचिकाओं पर सुनवाई
शिवलिंग वाली जगह को सील किए जाने के वाराणसी कोर्ट के फैसले पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को 1991 के एक्ट का उल्लंघन बताया है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें शक था कि ऐसा फैसला आ सकता है।
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AIMIM प्रमुख ने कहा कि यह बाबरी मस्जिद के दिसंबर 1949 के चैप्टर का दोहराव है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदू पक्ष के शिवलिंग मिलने के दावे पर कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले से जुड़ी याचकाओं पर सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी है।