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Gyanvapi Masjid: शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का आदेश, कोर्ट ने वजु पर लगाई पाबंदी

Gyanvapi

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वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में शिवलिंग (Shivling) मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग (Shivling) प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है।

कोर्ट ने अधिकरियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा, ‘जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।’

हिंदू पक्ष ने किया शिवलिंग (Shivling) मिलने का दावा

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे तो खत्म हो गया, लेकिन दावों पर तूफान खड़ा हो गया। तीसरे और आखिरी दिन सर्वे का काम पूरा करते ही जैसे ही टीम बाहर आई तो हिंदू पक्ष शिवलिंग (Shivling) मिलने का दावा करने लगे। हिंदू पक्ष के मुताबिक, जैसे ही वजूखाने का पानी निकाला गया, सभी झूम उठे, क्योंकि वहां 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग था।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग (Shivling) सामने प्रकट हुआ। दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग (Shivling) का व्यास 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी है। वहीं हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि आज बाबा मिल गए, कल्पना से अधिक प्रमाण मिले हैं।

मुस्लिम पक्ष ने दावे से किया इनकार

हिंदू पक्ष शिवलिंग (Shivling) का दावा कर खुशी से फुले नहीं समा रहे थे तो मुस्लिम पक्ष दावे को सिरे से नकार रहे थे। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं। वहीं दावे प्रति दावे के बीच कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने अदालती गाइडलाइंस का हवाला देते हुए शिवलिंग मामले पर चुप्पी साध ली।

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कोर्ट के आदेश पर वजू पर लगी पाबंदी

तो काशी के डीएम कौशल राज शर्मा ने ऐसे दावे को निजी बताकर पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का मामला कोर्ट में भी पहुंच गया। हिंदू पक्ष के दावे के बाद सिविल कोर्ट ने आर्डर पास किया। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी यानी यहां कोई आ-जा नहीं सकता है। इसके बाद डीएम ने यहां वजू पर भी पाबंदी लगा दी।

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तीन दिन तक चला सर्वे, कल होगी सुनवाई

ज्ञानवापी में अब सिर्फ 20 लोग ही नमाज के लिए जा सकते हैं। तीन दिन और 10 घंटे में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा हो गया। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र कल सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी का सच क्या है? शिवलिंग मिला या नहीं? तहखाने में क्या सबूत मिले? गुंबद की वीडियोग्राफी से किया मिला?

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