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Gyanvapi: मुस्लिम पक्ष को ‘सुप्रीम’ झटका, कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इंकार

Gyanvapi Case

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नई दिल्ली/वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद के एक तहखाने में पूजा करने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कल, बुधवार को वाराणसी अदालत ने पूजा करने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद विवाद गहराया। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज संज्ञान लिया। हालांकि उन्होंने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा है। इस का मतलब ये है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने नहीं जा रही।

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) की कानूनी टीम जिसमें वकील फुजैल अय्यूबी, निज़ाम पाशा और आकांशा शामिल थे। उन्होंने आज सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके। आज सुबह तीन बजे ही मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब एक घंटे तक बातचीत की।

SC का राहत देने से फिलहाल इनकार

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। कागजात देखने के बाद सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार किया है।

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इस मामले में सुनावाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाने को कहा है। मुमकिन है कि अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट जाए।

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