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Gyanvapi Verdict: नियमित पूजा अर्जी पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति, मेरिट पर सुनवाई की मांग

Gyanvapi case

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वाराणसी।  काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी (Gyanvapi) मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन, फास्ट ट्रैक) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में मंगलवार को आदिविश्वेश्वर के नियमित पूजा की अनुमति की अर्जी पर सुनवाई हुई।

इस दौरान प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया ने पोषणीयता (मेरिट) का आवेदन देकर अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया। अदालत ने वादी को इस सम्बंध में आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 5 सितम्बर को होगी।

विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह के अधिवक्ता शिवम गुप्ता व मानबहादुर सिंह ने वाद दाखिल कर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, सर्वे में मिली शिवलिंग सरीखी आकृति के पूजा-पाठ के साथ ही परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है।

अदालत से यह अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश देने का भी अनुरोध किया गया है कि आदि विश्वेश्वर की पूजा पाठ करने में अन्जुमन इन्तजामिया और अन्य विपक्षियों को व्यवधान डालने से रोका जाये।

मंगलवार को अदालत में सुनवाई के दौरान अंजुमन ने धारा 7 आदेश 11 के तहत आवेदन देकर अर्जी की पोषणीयता पर पहले सुनवाई करने की गुहार लगाई।

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