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ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, व्यास तहखाने में पूजा रहेगी जारी

Vyas tehkhana

Vyas tehkhana

प्रयागराज/वाराणसी। ज्ञानवापी (Gyanvapi) के तल गृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रथम अपीलों पर सोमवार बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यास तहखाने (Vyas Tehkhana) में पूजा जारी रहेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल प्रथम अपीलों पर सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है।

ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में मिली पूजा की इजाजत

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद बताया कि इलाहाबाद होईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है। जिसमें वाराणसी जिला कोर्ट से पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना (Vyas Tehkhana) में चल रही पूजा जारी रहेगी।

आदेश के बाद खोल दिया गया था तहखाना (Vyas Tehkhana)

बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद तहखाना (Vyas Tehkhana)खोल दिया गया था। इस मामले में शैलेंद्र कुमार पाठक ने वाद भी दायर किया था, जिसके बाद 31 जनवरी को जिला जज के आदेश पर हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया था। जिला जल के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पूजा-अर्चना शुरू कर दी थी।

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