• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

Gyanvapi: दीवानी अदालत में शुक्रवार से आगे न बढ़े कार्यवाही : सुप्रीम कोर्ट

Writer D by Writer D
19/05/2022
in उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, वाराणसी
0
Gyanvapi case

Gyanvapi case

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (SC) ने शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक मामले पर सुनवाई कर लेने तक वाराणसी में दीवानी अदालत से ज्ञानवापी (Gyanvapi) मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहा और बृहस्पतिवार को सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी।  न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ को वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दीवानी मामले में हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से पेश होने वाले मुख्य अधिवक्ता हरी शंकर जैन अस्वस्थ हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत से शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि विभिन्न मस्जिदों को   सील   करने के लिए देशभर में कई अर्जियां दायर की गयी हैं और वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में  वजूखाना  के आसपास बने एक तालाब को  ध्वस्त  करने के लिए अर्जी दाखिल की गयी है।

Gyanvapi Masjid: सर्वे की दूसरी रिपोर्ट कोर्ट में सब्मिट, मस्जिद में मिले सनातन धर्म के सबूत

अहमदी ने कहा कि वह किसी वकील के स्वास्थ्य के आधार पर सुनवाई स्थगित किए जाने का विरोध नहीं कर सकते लेकिन एक हलफनामा दिया जाना चाहिए कि हिंदू श्रद्धालु दीवानी अदालत में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

वकील विष्णु ने कहा कि वे पीठ को आश्वस्त कर रहे हैं कि हिंदू पक्षकार वाराणसी में दीवानी अदालत के सामने सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। पीठ ने दलीलों को दर्ज किया और दीवानी अदालत को मामले में शुक्रवार को तब तक कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहा, जब तक वह इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेगा। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करेगा।

Gyanvapi Survey: मंदिरों का मलबा, शेषनाग-कमल और सिंदूर का लेप, अजय मिश्रा की रिपोर्ट का दावा

शीर्ष अदालत ने 17 मई को वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के भीतर उस इलाके को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था, जहां एक सर्वेक्षण के दौरान एक  शिवलिंग  मिलने का दावा किया गया है। साथ ही मुसलमानों को  नमाज  पढ़ने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया था।

Tags: gyanvapi masjid caseSupreme Court
Previous Post

भारत की ताकत यहां की 135 करोड़ की जनता है : सीएम योगी

Next Post

हुनर हाट भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहा : बृजेश पाठक

Writer D

Writer D

Related Posts

yogi government
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण के लिए तत्पर योगी सरकार, त्वरित कार्रवाई से बढ़ा भरोसा

02/05/2026
Ganga Expressway
उत्तर प्रदेश

एआई और स्विस तकनीक से लैस हो रहे यूपी के एक्सप्रेसवे, योगी सरकार बना रही ‘स्मार्ट रोड नेटवर्क’

02/05/2026
Rooftop Solar
उत्तर प्रदेश

प्रदेश में 5 लाख के पार हुई रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना

02/05/2026
CM Yogi
Main Slider

औद्योगिक विकास के लिए मिशन मोड में पूरा कराएं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं: मुख्यमंत्री

02/05/2026
cm dhami
राजनीति

CM धामी नगाण गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में हुए शामिल

02/05/2026
Next Post
brajesh pathak

हुनर हाट भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहा : बृजेश पाठक

यह भी पढ़ें

Rahul Gandhi

पीएम के प्रयोग से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में : राहुल गांधी

24/07/2022
PM Modi

सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लद गए : मोदी

13/01/2021

WhatsApp में इस खास फीचर की हो रही तैयारी, चैटिंग होगी और भी मजेदार

03/02/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version