नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने आतंकी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के बेटे हाफिज तल्हा सईद को यूएपीए (UAPA Act) के अधिनियम 1967 के तहत आतंकी (Terrorist) घोषित किया है। अधिसूचना में बताया गया है कि वो लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन का एक वरिष्ठ नेता और लेट्स के मौलवी विंग का प्रमुख है।
वह भारत में लश्कर-ए-तैयबा और अफगानिस्तान में भारतीय हितों की भर्ती फंड इकट्ठा करने, योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल है।
तल्हा सईद नामित आतंकी घोषित
मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा को गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया गया है।मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि हाफिज तल्हा सईद लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकी संगठन का एक वरिष्ठ नेता और लेट्स के मौलवी विंग का प्रमुख है। अधिसूचना में कहा गया है कि वह भारत में लश्कर-ए-तैयबा और अफगानिस्तान में भारतीय हितों की भर्ती, फंड इकट्ठा करने, योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल है।
टेरर फंडिंग मामले में आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की सजा
तल्हा सईद पाकिस्तान भर में विभिन्न लश्कर केंद्रों का दौरा कर रहा है और अपने उपदेशों के दौरान भारत, इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद का प्रचार कर रहा है।केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा सईद आतंकवाद में शामिल है और उसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए।
यह उस दिन आया जब तल्हा के पिता और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने 31 साल जेल की सजा सुनाई थी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकवादी पर 3,40,000 पीकेआर का जुर्माना भी लगाया, जो लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन का सह-संस्थापक है।