हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में एक युवती से बलात्कार के मामले में पुलिस और अभिायोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभिायुक्तों को मृत्युदंड तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय एडीजे/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वारा थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत अभिायोग अन्तर्गत धारा 302/ 307/ 201/ 376डी/ 394 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभिायुक्त अंकुर, सोनू उर्फ पव्वा को मृत्युदंड की सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया गया।
नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा
इसके अतिरिक्त हाथरस में चार साल पूर्व एक युवती से बलात्कार और उसकी हत्या किये जाने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी नरेश उर्फ भोला को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं मिजार्पुर के थाना विंध्यांचल द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभिायुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। मिजार्पुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट )/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना विन्ध्यांचल पर पंजीकृत अभिायोग अन्तर्गत धारा 363/366/376डी व 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।