हाथरस गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को पीड़िता के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी और सीबीआई जांच पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और कोई रिपोर्ट लीक नहीं होगी।
कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह पीड़िता के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करे ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो।
हाथरस मामले में हाईकोर्ट ने 11 पेज का दिया सख्त आदेश
साथ ही वकील सीमा कुशवाहा को परिवार के सदस्यों की ओर से एक हलफनामा दायर करने की अनुमति है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है।
हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी। दो जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा।
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पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में कहा कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात के समय कर दिया गया। इस पर हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी।