• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मुख्तार अंसारी को HC से झटका, FIR की याचिका खारिज

मुख्तार के दोनों बेटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मुख्तार की भूमिका पर अभी तर्क-वितर्क चल रहा है।

Desk by Desk
29/09/2021
in उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, लखनऊ
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। निष्क्रान्त संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों से कब्ज़े की एफआईआर के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा है। मुख्तार अंसारी की एफआईआर रद्द करने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इस मामले में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मुख्तार की भूमिका पर अभी तर्क-वितर्क चल रहा है। आरोप है कि, मुख्तार और उसके परिवार ने लखनऊ में फर्जी कागजात से संपत्ति पर कब्जा किया और निर्माण कार्य कराया। मामले में लखनऊ प्रशासन की तरफ से पहले ही इस संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है।

आपको बता दें कि, इस मामले में मुख्तार अन्सारी व उनके लड़कों अब्बास और उमर पर एफआईआर दर्ज है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही ने पक्ष रखते हुये बताया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है FIR ख़ारिज करने की याचिका अब योग्य नहीं है।

बलबीर गिरि होंगे महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी, पंच परमेश्वरों ने सुनाया फैसला

हजरतगंज थाने में मुख्तार अंसारी के दोनो बेटों अली और अब्बास के खिलाफ लेखपाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें दस्तावेजों से जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण का आरोप लगाया था। मामले में एलडीए ने कार्रवाई करते हुए निर्माण गिरा दिया था।

इसे पहले एक अन्य जानलेवा हमले के पुराने मामले में दो जमानतदारों ने मुख्तार अंसारी की जमानत वापस ले ली थी। दरअसल, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में साल 2009 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307- 506 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में प्रयागराज के दो सगे भाइयों मोहम्मद अकबर और मोहम्मद अकमल ने मुख्तार अंसारी की जमानत ली थी, लेकिन जमानतदार अकबर और अकमल ने सोमवार को प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुख्तार अंसारी की जमानत वापस लेने का आदेश दिए जाने का अनुरोध किया।

Tags: High CourtLucknowMukhtar Ansari
Previous Post

बलबीर गिरि होंगे महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी, पंच परमेश्वरों ने सुनाया फैसला

Next Post

CM योगी ने अगले तीन महीने में 75 हजार महिलाओं को बैंक से जोड़ने का किया ऐलान

Desk

Desk

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मौसम आपदाओं से निपटने के लिए यूपी में मजबूत होगी चेतावनी प्रणाली

23/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

श्रमिक राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति, उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री योगी

23/05/2026
Cow Protection
उत्तर प्रदेश

राष्ट्रशक्ति और आर्थिक समृद्धि का नया मॉडल बन रहा गो संरक्षण

22/05/2026
CM Yogi
Main Slider

सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

22/05/2026
CM Yogi
Main Slider

बहन-बेटियों के साथ इज्जत से पेश आओ, वरना अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते मिलेंगे : योगी आदित्यनाथ

22/05/2026
Next Post

CM योगी ने अगले तीन महीने में 75 हजार महिलाओं को बैंक से जोड़ने का किया ऐलान

यह भी पढ़ें

सीएम योगी cm yogi

योगी का गोण्डा का दौरा : नवनिर्मित कोविड हॉस्पिटल का करेंगे लोकार्पण, तैयारियां पूरी

26/08/2020
Anil Rajbhar

अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन को शह दे रहा है विपक्ष : अनिल राजभर

15/02/2021
CM Yogi

‘बुलडोजर बाबा’ का आह्वान- आप भाजपा को लाइए, बंगाल को कर्फ्यू-दंगा मुक्त कराइए

30/04/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version