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अतीक अहमद के दो बेटों के मामले में सुनवाई 24 मार्च को

Ateeq Ahmed

Ateeq Ahmed

प्रयागराज। माफिया सरगना और पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के दो पुत्रों को लेकर पुलिस द्वारा सही जानकारी नहीं देने के मामले की बुधवार को यहां जिला न्यायालय में सुनवाई हुई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दिनेश कुमार गौतम की अदालत में धूमनगंज थाना प्रभारी द्वारा अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश न करने पर कोर्ट ने 24 मार्च की तिथि नियत की है। अतीक (Atiq Ahmed) की पत्नी शाइस्ता के अधिवक्ता मनीष खन्ना और विजय मिश्रा ने अदालत के समक्ष पुलिस द्वारा बार-बार तिथियों पर रिपोर्ट न पेश करने पर प्रभारी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मनीष खन्ना और विजय मिश्र ने अदालत से आग्रह किया कि पुलिस आख्या में बताएं कि आवेदिका के दोनों पुत्र किस जिले में दाखिल कराए गए हैं।

धूमनगंज पुलिस द्वारा सीजेएम कोर्ट में बंद लिफाफा पेश की गई आख्या को कोर्ट ने वापस करते हुए आदेश दिया था कि थाना प्रभारी कोर्ट में खुली रिपोर्ट पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 मार्च की तिथि नियत किया था।

17 मार्च को रिपोर्ट न पेश करने पर कोर्ट ने 20 मार्च की तिथि नियत किया। 20 को भी पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गई, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 मार्च की तिथि नियत किया। अब बुधवार को भी रिपोर्ट न आने पर न्यायालय ने 24 मार्च की तिथि नियत किया।

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गौरतलब है कि 13 मार्च को कोर्ट में पुलिस द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि आवेदिका उक्त मामले में शासन द्वारा इनाम घोषित अभियुक्ता है और माफिया परिवार की है, ऐसी दशा में उसकी भी दुश्मनी होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

इस कारण आवेदिका द्वारा दाखिल अर्जी के संदर्भ में लिखित आख्या को गोपनीय रखते हुए एक बंद लिफाफे में प्रेषित की जा रही है और यह भी कहा कि आवेदिका के दोनों पुत्र बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराए गए हैं। इस पर शाइस्ता के अधिवक्ताओं ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि पुलिस आख्या में बताएं कि आवेदिका के दोनों पुत्र किस जिले में दाखिल कराए गए हैं।

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