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भारी बारिश के चलते नहीं हो सकी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई

Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah

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स्थानीय अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह के बीच करीब पचास वर्ष पूर्व हुए समझौते को निरस्त करने के अनुरोध संबंधी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति की याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

मथुरा की दीवानी अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान एवं शाही ईदगाह कमेटी के मध्य हुए समझौते को विभिन्न कारणों से अवैध बताते हुए इसे निरस्त करने के अनुरोध को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को नियत समय पर सुनवाई नहीं हो सकी।

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वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि सोमवार को बेमौसम अतिवृष्टि के चलते अवकाश घोषित हो जाने से अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी, वहीं समिति के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ईदगाह में नमाज पढ़े जाने की नई परम्परा को लेकर भी वह अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे।

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