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अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर टली सुनवाई

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अब केजरीवाल की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 6 सितंबर को सुनवाई करेगी। दरअसल, सुनवाई से पहले सीबीआई ने जमानत याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल कर दिया। गिरफ्तारी के खिलाफ दायर किए जाने वाला हलफनामा दाखिल करने के लिए सीबीआई ने समय मांगा, जिसकी वजह से सुनवाई टली।

CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

उधर, सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने जमानत अर्जी में दी गई दलीलों का विरोध किया है। केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करने की गुजारिश की है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर यह फैसला सुनाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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हालांकि, लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से 10 मई से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। वहीं, इसकी टाइमिंग पूरी होने पर अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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