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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक स्थगित

Manish Sisodia

Manish Sisodia

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को आगामी पांच अप्रैल तक स्थगित कर दी।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के वकील की ओर से विस्तृत दलीलें देने के लिए समय देने की मांग किये जाने पर सुनवाई पांच अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि सिसोदिया (Manish Sisodia) जवाब नहीं देकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने इतने फोन क्यों बदले। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ खास लोगों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने में साजिश गयी है जिससे थोक विक्रेताओं को असाधारण मुनाफा हुआ है।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2021-22 की आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

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