नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप को लेकर एक महत्तवपूर्ण टिप्पणी की है। सोमवार को इस एप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर यह टिप्पणी की है। व्हाट्सएप की नई डेटा पॉलिसी को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। दिल्ली की उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर किसी प्राईवेसी पॉलिसी से आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर सकते हैं।
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याचिका दाखिल करने वाले शख्स ने अपनी याचिका में कहा था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, एप की नई प्राइवेसी पॉलिसी निजता का उल्लंघन है। व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट एप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को साझा करना चाहता है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। इसपर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई।