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हाई कोर्ट ने खारिज की एकता कपूर की याचिका

ekta kapoor

एकता कपूर

नई दिल्ली| मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज ट्रिपल एक्स सीजन 2 के विवादित दृश्यों को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए एकता कपूर की याचिका को खारिज कर दी है। हालांकि, इंदौर पीठ ने बुधवार को दिए गए 65 पन्नों के फैसले में यह पाया कि प्रतिवादी द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया गया है।

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प्रोड्यूसर एकता कपूर के खिलाफ पांच महीने पहले एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म आल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज न केवल अश्लीलता फैलाती है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी आहत करती है। इसके बाद फिल्म निर्माता पर आईटी एक्ट और आईपीसी के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की एकल पीठ ने कहा कि मुकदमे के तथ्य ऐसे नहीं हैं कि अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कम से कम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 व 67-ए और भारतीय दंड विधान की धारा 294 (अश्लीलता) के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द कर सकती है। हालांकि, यह बताना उचित होगा कि आईपीसी की धारा 298 के प्रावधान और राज्य प्रतीक अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन नहीं पाया गया है।

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