Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

साम्प्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट ने ‘पिंजरा तोड़’ की एक सदस्य को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में महिला संगठन ‘पिंजरा तोड़’ की एक सदस्य को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने जेएनयू कीछात्रा देवांगना कलिता को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने उन्हें गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने का निर्देश दिया।

कुरकुरे और अंकल चिप्स खाएं फ्री में पाएं 2GB डेटा, जानें क्या है डिटेल?

फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मई में नताशा नरवाल के समूह की कलिता और अन्य सदस्यों को मई में गिरफ्तार किया था। उन पर दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से जमा होने और हत्या की कोशिश करने सहित भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की दूसरी सूची जारी, 18 और सीटों पर पेश की दावेदारी

कलिता पर दिसम्बर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुई हिंसा और उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे सहित कुल चार मामले दर्ज हैं। उत्तरपूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

Exit mobile version